बिजली बिल राहत योजना 2025: बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत, 1 दिसंबर से शुरू होगा पंजीकरण
लखनऊ। राज्य सरकार ने घरेलू और वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। "बिजली बिल राहत योजना 2025" के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी जिन्होंने अब तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है या बिजली चोरी जैसी श्रेणियों में दर्ज हैं। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी।
🔹 योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और राजस्व वसूली बढ़ाना है। इसके तहत “राजस्व निवारण धनराशि” के रूप में पुराने बकायेदारों को किस्तों या एकमुश्त भुगतान के विकल्प के साथ राहत दी जाएगी।
🔹 पंजीकरण की प्रक्रिया
पंजीकरण के समय उपभोक्ता को ₹2000 की राशि जमा करनी होगी।
🔹 भुगतान के विकल्प
उपभोक्ता अपने पुराने बकाया बिजली बिल का भुगतान निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक से कर सकेंगे —
- एकमुश्त भुगतान
- ₹750 मासिक किस्त
- ₹500 मासिक किस्त
कौन होंगे पात्र
- एलएमवी-1 (घरेलू) उपभोक्ता जिनकी खपत 2 किलोवाट तक है।
- एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) उपभोक्ता जिनकी खपत 1 किलोवाट तक है।
- ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक कभी भी बिल का भुगतान नहीं किया है।
छूट का लाभ
जो उपभोक्ता निर्धारित अवधि में पंजीकरण कर एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें विलंब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100% छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना बिजली विभाग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी, जिससे लाखों बकायेदारों को राहत मिलेगी और बिजली चोरी पर नियंत्रण भी मजबूत होगा।
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