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महागठबंधन का घोषणा पत्र: अति पिछड़ा न्याय संकल्प

 


नई दिल्ली। महागठबंधन ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र का पहला भाग जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे।
घोषणापत्र के इस पहले भाग को "अति पिछड़ा न्याय संकल्प" नाम दिया गया है। इसमें अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के अधिकारों और अवसरों को मजबूत करने के लिए 10 बड़े वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र के 10 मुख्य वादे

  • ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा।

  • पंचायत व नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।

  • आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 50% की सीमा को तोड़ने वाला कानून संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र को भेजा जाएगा।

  • नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में “Not Found Suitable” (NFS) अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा।

  • अतिपिछड़ा सूची में अल्प या अति समावेशन से जुड़े मामलों के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी।

  • आवासीय भूमिहीनों को शहरों में 3 डेसिमल और गांवों में 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी।

  • शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC, OBC, SC-ST बच्चों को मिलेगा।

  • 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण EBC, OBC, SC-ST को दिया जाएगा।

  • संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा।

  • एक आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा, और आरक्षण सूची में बदलाव केवल विधान मंडल की मंजूरी से संभव होगा।


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