बिना नोटिस काटी बिजली, 92 हजार रुपये लेकर कनेक्शन जोड़ने के निर्देश
सिकन्दरपुर, बलिया : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग की लापरवाही और मनमानी कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए गलत बिल जारी करने तथा बिना पूर्व सूचना बिजली कनेक्शन काटने के मामले में सख्त आदेश पारित किया है। आयोग ने दयाशंकर राय बनाम अधिशासी अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड द्वितीय बलिया की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। परिवादी दयाशंकर राय ने आयोग को बताया कि उनके विद्युत कनेक्शन का गलत बिल बनाया गया। न तो किसी प्रकार का नोटिस दिया गया न बकाये राशि की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद 29 नवंबर को अचानक उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। इससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान परिवादी ने स्पष्ट किया कि वह विवादित धनराशि जमा करने को तैयार हैं, बशर्ते विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए और बिल दुरुस्त किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी से एडवांस चेक के माध्यम से 92 हजार रुपये लेकर विद्युत कनेक्शन जोड़ा जाए। निर्देश दिया गया कि वह एक माह के भीतर संशोधित बिल तैयार कर प्रस्तुत करे, ताकि परिवादी नियमानुसार भुगतान करता रहे। उपखंड अधिकारी सिकंदरपुर अजय कुमार सरोज ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। समस्या का शीघ्र की समाधान किया जाएगा।
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