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शासन के निर्देश: मूल तैनाती स्थल से बाहर कार्यरत शिक्षकों को तत्काल वापस भेजें



बलिया। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के क्रम में शासन ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि कोई भी शिक्षक, अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थल के अलावा कहीं और कार्यरत है, तो उसका सम्बद्धीकरण (अटैचमेंट) आदेश तत्काल निरस्त किया जाए और उन्हें उनके मूल तैनाती स्थल पर वापस भेजा जाए।


शासन के इस निर्देश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बलिया देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी शिक्षक अथवा कर्मचारी जो अपने मूल तैनाती स्थल से हटकर अन्यत्र कार्य कर रहे हैं, उनके सम्बद्धीकरण को तत्काल निरस्त किया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सम्बंधित व्यक्तियों को तीन दिवस के भीतर अपने मूल कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करना होगा। यदि भविष्य में इस आदेश का उल्लंघन या लापरवाही पाई जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।


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