जिले में आगामी त्यौहार व परीक्षा को देखते हुए 07 नवम्बर तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू
बलिया। जिले में दशहरा, मूर्ति विर्सजन एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा0)परीक्षा-2025, आगामी त्यौहार दीपावली, गोबर्दन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयन्ती, छठ पूजा व कार्तिक पूर्णिमा को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने 27 सितंबर से 07 नवम्बर तक की अवधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्व में दण्ड प्रकिया सहिता की धारा-144) लागू किया गया है।
उन्होंने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से आधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा। सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सडक, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही
यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न
ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड फोड आदि नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रं द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन,ब्लूट्थ व अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि मे कोई भी फोटो कापी मशीन, साइवर कैफे आदि खुला नहीं रहेगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र- शस्त्र आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 500 मीटर की परिधि में व परीक्षा स्थल पर नहीं जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा- 223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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